अपराधियों पर चुनाव लड़ने से आजीवन रोक मामले में SC ने सरकार से मांगा जवाब

नईदिल्लीअपराधियोंकोचुनावलड़नेसेआजीवनप्रतिबंधितकरनेकेमामलेमेंसुप्रीमकोर्टनेसरकारसेजवाबमांगाहै।अदालतनेसरकारकोहलफनामादाखिलकरकेजवाबदेनेकेलिए7दिनकावक्तदियाहै।SCनेसरकारसेपूछाहैकिकिसीभीअपराधमेंदोषीपाएगएलोगोंपरचुनावलड़नेकेलिएआजीवनप्रतिबंधक्योंनलगायाजाए।कोर्टमामलेकीअगलीसुनवाई18अप्रैलकोकरेगा।गौरतलबहैकिअभीअदालतद्वारादोषीठहराएगएलोगोंपरचुनावलड़नेकीयहरोककेवल6सालकेलिएहै।इसीव्यवस्थाकोचुनौतीदेतेहुएदिल्लीBJPकेप्रवक्ताऔरSCकेवकीलअश्विनीकुमारउपाध्यायनेएकयाचिकादाखिलकरकेदोषियोंपरआजीवनप्रतिबंधकीमांगकीथी।उपाध्यायनेइसकेसाथहीजनप्रतिनिधियों,सरकारीकर्मचारियोंऔरन्यायपालिकाकेसदस्योंसेजुड़ेआपराधिकमुकदमोंकोएकसालमेंनिपटानेकेलिएस्पेशलकोर्टकेगठनकीमांगभीकीहै।पढ़ें:अपराधियोंकेचुनावलड़नेपरआजीवनरोककेपक्षमेंचुनावआयोगइनदोनोंमांगोंपरचुनावआयोगनेकोर्टमेंहलफनामादाखिलकरकेअपनीसहमतिदर्जकरादीहै।आयोगकामाननाहैकिराजनीतिमेंअपराधियोंकाप्रवेशरोकनेकेलिएऐसाकरनाजरूरीहै।हालांकिचुनावलड़नेकेलिएन्यूनतमशैक्षणिकयोग्यताऔरअधिकतमआयुसीमातयकरनेकीमांगपरआयोगनेकहाकियहमुद्दाकानूनीदायरेमेंआताहैऔरइसकेलिएसंविधानमेंसंशोधनकीआवश्यकताहो