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जयपुर, 26 अक्टूबर (भाषा) राजस्थान में जिला पुलिस अधीक्षकों को पुलिस कार्यालय परिसरों/ पुलिस थानों में पूजा स्थल का निर्माण नहीं कराने संबंधी कानून का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पुलिस आवासन) ए पौन्नूचामी ने बताया कि राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 के तहत सार्वजनिक भवन में कोई धार्मिक स्थल नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को इस पुराने अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पौन्नूचामी की ओर से सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। आदेश में पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं अन्य इकाई प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ‘राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954’ का अक्षरश: पालन हो उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि विगत कुछ वर्षों में पुलिस विभाग के विभिन्न प्रकार के कार्यालय परिसरों/ पुलिस थानों में आस्था के नाम पर जनसहभागिता से पूजा स्थल के निर्माण की प्रवृत्ति मे वृद्धि हुई है, जो विधि-सम्मत नहीं है।‘‘राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954’ सार्वजनिक स्थानों का धार्मिक उपयोग निषिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त पुलिस थानों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए निर्मित एवं अनुमोदित नक्शे में भी पूजा स्थल के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है’’।