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विश्वविद्यालय में हाउस अलॉटमेंट कमेटी मकानों को आवंटन करने का कार्य करती है। कमेटी की अध्यक्षता रजिस्ट्रार करते हैं। जबकि विश्वविद्यालय के तीन अन्य सदस्य कमेटी के बनाए हुए हैं। जो मकान अलॉट नियम अनुसार किया जाता है। कमेटी द्वारा फैसला लेने के बाद कुलपति की अनुमति लेना जरूरी होता है। कुलपति की मोहर के बाद ही मकान अलॉट किया जाता है। ग्रेड के हिसाब से होता है निर्धारण