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बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनकल्याण समिति ने इस बाबत एक मामला दायर किया हुआ है। दो नंबर सी तथा डी ब्लाक में जो मकान बने हुए हैं, वह पार्क की जमीन पर हैं। लंबे समय से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पिछले वर्ष भी नगर निगम ने इस क्षेत्र में अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी की थी, लोगों के जबरदस्त विरोध के कारण तोड़फोड़ नहीं हो पाई थी। वैसे सरकार ने लोगों को राहत देते हुए योजना को मंजूरी दे दी है, पर अभी इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसकी अगले वर्ष 29 जनवरी को होनी है। सरकार लोगों को राहत देना चाहती है। शिवाला मंदिर के पिछले हिस्से की कालोनी और नागा बाबा कालोनी के मामले में हमने लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। महीने भर का समय दिया गया है। हालांकि अभी बहुत औपचारिकताएं हैं, जिन पर काम किया जाना है।