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बरही (हजारीबाग) : किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, हुक्का, बीड़ी, खैनी गुटखा, पान मसाला, जर्दा व सुपारी आदि के नाम से इस्तेमाल होने वाले तंबाकू पदार्थ का उपयोग एवं विक्रय (ऑनलाइन विक्रय सहित) को पूर्णता प्रतिबंध किया गया है। जानकारी बरही के सीओ ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने दी। झारखंड सरकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के आदेश पत्र संख्या 267 / एचएस, ज्ञापांक 267 /एचएस, दिनांक 21.4. 2020 का हवाला जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड सरकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेशानुसार तम्बाकू एवं सुपारी सेवन करने वालों की प्रवृति यहां वहां थूकने की होती है। इससे कई गंभीर बीमारियां यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, फ्लू जैसे खतरनाक बीमारी फैलने की संभावना प्रबल रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस को विश्व व्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है। इसके संक्रमण छूने, छींकने, खांसने एवं थूकने से होता है।